Domicile certificate kaisa hota hai: दोस्तों आप सभी लोगो को भी कभी न कभी डाक्यूमेंट्स में Domicile सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती होगी, Domicile सर्टिफिकेट को हिंदी में निवास प्रमाणपत्र कहा जाता है तो दोस्तों आइये आज इस आर्टिकल में हम निवास प्रमाणपत्र बनवाने से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं जैसे- निवास प्रमाणपत्र क्या होता है और इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं?.
Domicile certificate क्या होता है?
Domicile certificate को हिंदी में निवास प्रमाणपत्र या अधिवास प्रमाण पत्र कहते हैं जिस तरह से हमारी पहचान को प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड की जरूरत होती है ठीक उसी तरह से ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट (निवास प्रमाणपत्र) भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है ये हमारे वर्तमान पते को प्रमाणित करता है.
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अगर आप किसी विद्यालय में एडमिशन लेने की सोच रहे है या फिर कही जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते है तो इसके लिये बहुत सारे डाक्यूमेंट्स की जररूत होती है. जैसे – जन्मप्रमाण पत्र, आधार कार्ड डोमिसाइल, जैसे अन्य सभी जररूरी डाक्यूमेंट्स की जरूरत होती है अन्य डाक्यूमेंट्स के जैसे ही Domicile certificate भी आपको लिए बहुत उपयोगी है.
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यह एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात को प्रूफ करता है कि आप पिछले 15 सालों से उसी राज्य में रह रहे है और मूल रूप से उसी राज्य के निवासी भी है. इसमें आपका नाम , पता , राष्ट्रीयता और 15 साल से आप यहाँ रह रहे है यह सभी जानकारियां बताई जाती है.
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सभी राज्यो मे निवास प्रमाणपत्र बनवाने का प्रोसेस अलग-अलग होता है. डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाये ?
यदि आप अपना Domicile certificate या निवास प्रमाणपत्र बनवाना चाहते है तो इसके लिये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है
Domicile certificate बनवाने का प्रोसेस सभी राज्यो मे अलग-अलग होता है आप अपने राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपने निवास प्रमाणपत्र के लिए अप्लाई कर सकते है.
उदाहरण- मान लीजिये अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से है और Domicile certificate या मूल निवास प्रमाणपत्र के लिये ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
- अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइटhttps://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ पर जाना है
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको इस पर अपना एक नया खाता बनाना होगा, जिसमें आपसे कुछ जानकारियां (जैसे – नाम , फोन नंबर) मांगी जाएगी,
- खाता बनाने के बाद आपको Domicile Certificate सर्च करना है
- उसके बाद आपके सामने एक Domicile Certificate फॉर्म ओपन हो जायेगा, इस फॉर्म में आपको अपनी कुछ डिटेल्स फिल करना है.
- Domicile Certificate Form को भरने के बाद आप इस योजना से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसके बाद आपको इस फॉर्म की कुछ एप्लीकेशन फीस (50 से 100 रुपये) पे करनी होगी.
- फीस पे करने के बाद आपका प्रोसेस पूरा हो जायेगा, अब लगभग 10 दिन के बाद आप अपना Domicile Certificate ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे चेक करें?
अगर आपने भी अपना Domicile certificate (मूल निवासी प्रमाण पत्र) बनवाने के लिये ऑफलाइन या ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्टेटस चेक सकते है-
- सबसे पहले आपको अपने राज्य के पोर्टल / ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
- अब इस वेबसाइट के होम पेज ओपन होगा यहाँ पर आपको “आवेदन की स्थिति” वाला कॉलम दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है
- उसके बाद अब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना है जो फॉर्म आपने भरा है
- उसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको सर्च वाले आइकॉन पर क्लिक करना है वहां आपको अप्लाई किये गये एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा.
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं?
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिये आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं-
- आधार कार्ड / वोटर कार्ड
- मोबाइल नंबर
- 2 रंगीन फ़ोटो
- आप 10th या 12th का सर्टिफिकेट ऐड्रेस वेरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
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दोस्तों हम उम्मीद करते है कि हमारा ये (Domicile Certificate kya hota hai) आर्टिकल आपको काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होगा क्युकी इसमें हमने आपको Domicile Certificate के बारे में पूरी जानकारी दी है
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